उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी विवाहित व्यक्तियों को अपने विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। वहीं इस संबंध में अब उत्तरकाशी जिलाधिकारी डॉ मेहरबान बिष्ट ने आदेश जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों को UCC के नियमों के तहत विवाह पोर्टल पर अनिवार्य रुप से पंजीकरण करवाने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर उन कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। जिसमें विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इस संबंध में प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है और शासन ने सभी जिलाधिकारियों और विभागों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

वही अब उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने जनपद के सभी कर्मचारियों को UCC PORTAL पर विवाह पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिस विभाग द्वारा इसमें देरी या लापरवाही की जाएगी तो उसके लिए उनके कार्यालय अध्यक्षों का मार्च का वेतन रोकने का आदेश दिया जाएगा।