Tej Pratap Yadav : बता दें कि छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसा भडकाने के मामले में बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं तेज प्रताप यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसे में तेज प्रताप यादव के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर की कॉपी अब सामने आई है।

लालू यादव के बडे बेटे तेज प्रताप यादव पर गांधी मैदान के गेट नंबर-10 पर तैनात दंडाधिकारी विजय कुमार तिवारी ने एफआरआई दर्ज कराई है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 भी लगाई गई है। यह धारा आईपीसी की धारा 302 की तरह हत्या की कोशिश के लिए है।

तेज प्रताप यादव पर इन धाराओं के तहत हुआ केस दर्ज

बता दें कि तेज प्रताप सहित 1000 उपद्रवियों पर बीएनएस की धाराएं 223, 191(2), 190, 109, 126, 115(2), 121(2), 132, 324(4), 292, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/4 सहित कई गंभीर धाराएं लगाई गई है।

तेज प्रताय यादव के विरुद्ध दर्ज एफआईआर में क्या है?

दर्ज एफआईआर के बारे में बात करें तो तेज प्रताप यादव, सीजेपी पार्टी के समर्थक औऱ उनकी पार्टी के कार्यकता गांधी मैदान पर एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ उग्र नारेबाजी कर रहे थे। वहीं बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे क्षेत्र में आदर्श आचार संहित लागू है, जिसके कारण अनुमति के बिना किसी भी तरह का प्रदर्शन करना या धरना पूरी तरह गैर-कानूनी है।

इसके बाद पुलिस प्रशासन की और से लाउडस्पीकर के जरिए लगातार घोषणा करके प्रदर्शनकारियों को समझाया गया। लेकिन फिर भी भीड ने जगह अपनी मनमानी करके जगह नहीं छोडी। जिसका नतीजा प्रशासन को कानूनी कार्यवाई का सहारा लेना पडा। 

तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में हुआ पुलिस पर हमला

एफआईआर की मानें तो गेट नंबर-10 के आसपास एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने अचानक पुलिस बल को निशाना बनाते हुए पथराव करना शुरु कर दिया। ये हंगामे के बीच खुद तेज प्रताप यादव भी भीड का साथ देने पहुंच गए। आरोप है कि तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में उग्र भीड ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया।