How To File E-FIR in UP : अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और किसी भी मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंचाना चाहते हैं तो अब आपको थाने की जरुरत नहीं होगी। कुछ मामलों में आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत या E-FIR की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते है। इससे समय भी बचता है और शिकायत दर्ज कराने का प्रोसेस काफी आसान हो जाता है।
आखिर E-FIR क्या होती है?
बता दें कि E-FIR का मतलब इलेक्ट्रॉनिक FIR होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑनलाइन सेवाओं के जरिए कुछ तरह के मामलों की जानकारी और शिकायत ऑनलाइन दी जा सकती हैं। हालांकि, हर तरह के अपराध के लिए ऑनलाइन FIR का ऑप्शन उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है।
जानिए उत्तर प्रदेश में E-FIR कैसे करें?
1. E-FIR करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट/ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
2. वहां Citizen Services या ऑनलाइन कंप्लेंट से जुडा ऑप्शन देखें। इसके बाद आपको अपनी शिकायत से जुडी जानकारी भरनी होगी।
3. वेबसाइट के साथ-साथ आप E-FIR प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मौजूद UPCOP ऐप के जरिए भी आसानी से कर सकते हैं।
4. फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता और घटना से जुडी जानकारी सही-सही भरनी होगी। घटना कहां हुई, कब हुई और क्या हुआ, इसकी जानकारी साफ शब्दों में लिखें। अगर आपके पास घटना से जुडा कोई फोटो या दूसरी जानकारी है तो उसे भी जोडा जा सकता है।
5. फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार पूरी जानकारी चेक कर लें। मोबाइल नंबर और दूसरी जरुरी जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद शिकायत को सबमिट करें।
E-FIR सबमिट होने के बाद क्या होगा?
शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर या रेफरेंस नंबर मिल सकता है। इसे संभालकर रखें। इसी नंबर की मदद से आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आप यह बात जरुर ध्यान रखें कि ऑनलाइन कंप्लेंट और FIR एक ही चीज है। अगर आपका मामला गंभीर अपराध से जुडा है या वेबसाइट पर E-FIR की सर्विस उपलब्ध नहीं है तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

