SIM Card Rule Change : SIM Card को स्मार्टफोन में लगाया जाता है, जिसके जरिए हम किसी से भी बात कर सकते हैं। SIM Card का पूरा नाम Subscriber Identity Module है।। बिना SIM Card के टेलिकॉम सर्विस का फायदा नहीं मिलेगा।

ऐसे में 24 अगस्त से सिम कार्ड को लेकर नियम बदलने जा रहे हैं। अगर आप नया सिम खरीदने जा रहे है तो आपको मना किया जा सकता है। तो आइए नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते है।

निर्धारित सीमा के बाद नया सिम नहीं मिलेगा

भारत सरकार के तहत काम करने वाले दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कनेक्शन को लेकर सख्ती शुरु कर दी है। ऐसे में अब 24 अगस्त से नया नियम लागू होने जा रहा है औऱ अब कंपनियां ऐसे लोगों को सिम कार्ड नहीं देगी, जिनके नाम पर पहले से निर्धारित सीमा के सिम कार्ड मौजूद है।

उदाहरण के तौर पर किसी एक शख्स के पास सभी टेलीकॉम कंपनियों के मिलाकर पहले से निर्धारित सिम कार्ड का क्वोटा फुल है तो उन्हें नया SIM देने से रोका जा सकता है।

एक व्यक्ति अपने नाम पर कितने SIM ले सकता है?

बता दें कि एक शख्स अपने आधार से टोटल 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। यह नियम देश के अधिकतर राज्यों में लागू होता है। हालांकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिकतम सिम कार्ड की संख्या 6 मोबाइल कनेक्शन की है।

आपके नाम पर कितने SIM हैं, यह कैसे जानें?

अगर आप सिम कार्ड लेने जाते है तो कंपनियां पहले आपके नाम पर कितने सिम कार्ड है, वह चेक करेगी। अगर तय सीमा पूरी हो चुकी है तो नई सिम नहीं मिलेगी।

अगर आप चाहें तो सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल करके खुद भी चेक कर सकते है कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। सिम कार्ड नंबर चेक करने के लिए ऑफिशियल संचार साधी पोर्टल और TAFCOP पोर्टल पर जाकर खुद चेक कर सकते है कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड है।