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GST Reform: बीयर, शराब और पान मसाले पर 40% टैक्स लागू, अब नाईट पार्टियां होंगी महंगी

Authored by: Bhupendra Panwar
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Published on: 4 September 2025, 6:50 am IST
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GST Reform: बीयर, शराब और पान मसले पर 40% टैक्स लागू, अब नाईट पार्टियां होंगी महंगी

सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद बीयर, शराब और पान मसाले जैसे उत्पादों पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यह बदलाव सीधे तौर पर उन लोगों की जेब पर असर डालेगा, जो नाईट पार्टी, क्लब या बार का मज़ा लेना पसंद करते हैं।

इसलिए बढ़ाया गया टैक्स

सरकार का मानना है कि इन उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसलिए उच्च टैक्स लगाकर इनके इस्तेमाल को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, सरकार को इससे अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा, जिसे स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर खर्च किया जा सकेगा।

जेब पर पड़ेगा अतिरिक्त भार

  • बीयर और शराब के दाम अब पहले से ज्यादा होंगे।
  • नाईट क्लबस और पब में बिल पहले से कम से कम 10-15% तक बढ़ सकता है।
  • पान मसाला और स्मोकिंग से जुड़े उत्पाद अब आम आदमी की जेब पर और बोझ डालेंगे।

नाईटलाइफ़ पर असर

जो लोग हर वीकेंड बार और पब जाना पसंद करते हैं, उनके लिए पार्टी करना अब पहले जैसी आसान बात नहीं होगी। पार्टी की कुल लागत बढ़ने से लोग या तो बाहर कम जाएंगे या फिर घर पर बैठकर सस्ता विकल्प तलाशेंगे।

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सरकार का यह फैसला एक ओर आम लोगों के बजट को प्रभावित करेगा, वहीं दूसरी ओर यह सेहत और समाज के लिए सकारात्मक भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि लोग इस बढ़े हुए टैक्स के चलते अपनी पार्टी और लाइफस्टाइल की आदतों में कितना बदलाव लाते हैं।

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Bhupendra Panwar
Bhupendra Singh Panwar is a dedicated journalist reporting on local news from Uttarakhand. With deep roots in the region, he provides timely, accurate, and trustworthy coverage of events impacting the people and communities of Uttarakhand. His work focuses on delivering verified news that meets high editorial standards and serves the public interest.
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