GST Reform: 22 सितंबर से नई GST दरें लागू आम आदमी को राहत लेकिन लग्ज़री सामान होंगे महंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणा की । सरकार ने GST प्रणाली को सरल बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। 22 सितम्बर से पूरे देश में केवल 2 सामान्य GST स्लैब 5% और 18% रहेंगे और यह नई दरें लागू होगी।
क्या बदला GST की नई दरें
पहले 5%, 12%, 18% और 28% स्लैब थे।
अब 12% और 28% को खत्म कर दिया गया है।
सिर्फ 5% (जरूरी सामान) और 18% (ज्यादातर सामान्य वस्तुएं और सेवाएं) ही बचेंगी।
महंगे लग्ज़री और हानिकारक उत्पादों के लिए 40% का नया “सुपर GST” लागू किया गया है।
इन वस्तुओं पर लगेंगे 40% GST
सरकार ने स्पष्ट किया है कि लग्ज़री और ‘सिन गुड्स’ पर अब 40% टैक्स लगेगा। इसमें शामिल हैं।
बड़ी कारें और हाई-एंड SUVs
350cc से ऊपर की स्पोर्ट्स और क्रूजर बाइक्स
एयरक्राफ्ट और यॉट
पान मसाला, गुटखा, तंबाकू उत्पाद
एल्कोहलिक ड्रिंक्स और अन्य मादक पेय
आम लोगों को मिलेगी राहत
जरूरी सामान पर 5% GST यथावत रहेगा, यानी रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती रहेंगी।
ज्यादातर घरेलू सामान, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विस सेक्टर और FMCG उत्पाद 18% स्लैब में आएंगे।
लग्ज़री लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और हानिकारक वस्तुएं महंगी होंगी, जिससे सरकार का मकसद टैक्स कलेक्शन बढ़ाना और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
आर्थिक जानकारों का कहना है कि यह कदम टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और पारदर्शी बनाएगा। लोगों को कम स्लैब याद रखने होंगे और कारोबारियों को कंप्लायंस आसान होगा। वहीं, लग्ज़री क्षेत्र पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा।
GST प्रणाली में यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है। जहां आम लोगों को राहत मिलेगी, वहीं लग्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर कड़ा टैक्स लगाकर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है“जरूरी चीज़ें सस्ती, नुकसानदायक आदतें और ऐशो आराम महंगा।”