FIR On India Head : बता दें कि हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के हेड और कई फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ दो मामले दर्ज किए है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के मोर्फ्ड औऱ आपत्तिजनक वीडियो औऱ तस्वीरें फैलाने की इजाजत दी। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज करके अब जांच शुरु कर दी है।

बिजनेसमैन अरविंद रेड्डी ने की पहली FIR

बता दें कि 29 वर्षीय बिजनेसमैन एस. अरविंद रेड्डी ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम ब्राउज करते समय उन्हें कई मोर्फ्ड वीडियो और तस्वीरें मिली, जो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपमानजनक करने वाले तरीके से दिखाया गया था।

उनकी शिकायत के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान के साथ मोदी को अश्लील तरीके से दिखाया गया। शिकायत में कहा गया कि कटेंट को डिजिटल रुप से बदला गया था। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया था। 

बिजनेसमैन अरविंद रेड्डी द्धारा आरोप लगया कि ऐसी पोस्ट जनता को गुमराह करती है, वहीं गलत जानकारी फैलाकर सार्वजनिक अशांति भडका सकती है। ऐसी पोस्ट सार्वजनिक हस्तियों वहीं समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच दुश्मनी बढा सकती है।

बीजेपी कार्यकर्ता टी. साईकिरण गौड ने कराई दूसरी FIR दर्ज

तेलंगाना बीजेपी कार्यकर्ता और सोशल मीडिया CC सदस्य टी. साईकिरण गौड ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुई उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक तस्वीरें मिली। ऐेसे सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसा कटेंट अपलोड कर रहे थे, जो कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है।

पुलिस ने दोनों मामलों में किया केस दर्ज

पुलिस ने दोनों मामलों में FIR दर्ज की है। पुलिस जांच के मुताबिक अधिकांश वीडियो डिलीट कर दिए है या फिर उन्हें इंडिया में नहीं देखा जा सकता। पुलिस ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66-C (पहचान की चौरी) और 67 (इलेक्ट्रॉनिक रुप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) (जनता में गडबडी पैदा करने वाले बयान) और 336(4) (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) के तहत मामले दर्ज किए है।