
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बड़ा मोड़ आ गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव को दोबारा कराने के आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण और प्रशासन की निष्क्रियता पर गहरी नाराजगी जताई गई।
सदस्यों का अपहरण करने का आरोप
कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जिला पंचायत के कुछ सदस्यों का अपहरण किया गया, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव को रद्द कर दोबारा कराया जाए। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने लापता सदस्यों का पता न लगने पर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए और इसे चिंताजनक बताया।
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सुनवाई के दौरान नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह कोर्ट में मौजूद रहीं और उन्होंने प्रशासन तथा सरकार का पक्ष रखा। हालांकि, कोर्ट ने उनके तर्कों को पर्याप्त नहीं माना। वहीं, एसएसपी ने मामले से जुड़े किसी वीडियो को न देखने की बात कही। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से चुनाव दोबारा कराने के निर्देश दिए, लेकिन विस्तृत लिखित आदेश अभी जारी होना बाकी है। इसमें नई चुनाव तिथि और आगे की प्रक्रिया का जिक्र होने की उम्मीद है।