
उत्तराखंड वन विभाग में फॉरेस्टर (वन दरोगा) पद पर सीधी भर्ती के नियमों में जल्द ही महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। शासन स्तर पर न्यूनतम आयु सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने और शैक्षिक योग्यता को इंटरमीडिएट (12वीं) से स्नातक (ग्रेजुएशन) करने की तैयारी चल रही है। यह कदम वन विभाग के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद उठाया जा रहा है, जिनमें पुलिस विभाग की तर्ज पर ग्रेड पे बढ़ाने की प्रमुख मांग शामिल है।
वर्तमान नियमों के अनुसार, वन दरोगा की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास है और आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष निर्धारित है। हालांकि, वन विभाग के कर्मचारी संगठनों ने इस पद के लिए पुलिस सब-इंस्पेक्टर की तरह 4600 ग्रेड पे की मांग की है। शासन की ओर से पहले यह तर्क दिया गया था कि पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पद के लिए स्नातक योग्यता अनिवार्य है, इसलिए वहां उच्च ग्रेड पे दिया जाता है। वहीं, वन दरोगा के लिए इंटर पास युवाओं की भर्ती होने से यह संभव नहीं हो पा रहा है।
वन दरोगा भर्ती में बदलाव की तैयारी
इस मुद्दे पर सहायक वन कर्मचारी संघ समेत विभिन्न संगठनों ने आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद वन मुख्यालय ने शासन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार कर भेजा। सूत्रों के मुताबिक, शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के साथ आयु सीमा को भी 21 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है। शासन ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन कर इसे दोबारा भेजने के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ें – धराली आपदा: खुदाई में मिली कुलदेवी राजराजेश्वरी की सुरक्षित मूर्ति
सहायक वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष स्वरूप चंद रमोला ने कहा, “कर्मचारी लंबे समय से वन दरोगा पद की सीधी भर्ती के लिए स्नातक योग्यता की मांग कर रहे हैं, ताकि हमें उचित ग्रेड पे मिल सके। मुख्यालय ने इस पर प्रस्ताव शासन को भेजा है और उम्मीद है कि जल्द ही नियमावली में बदलाव होगा। यह बदलाव लागू होने से वन विभाग में भर्ती प्रक्रिया अधिक पेशेवर हो जाएगी और कर्मचारियों की वेतन संबंधी शिकायतों का समाधान हो सकता है। शासन स्तर पर अंतिम फैसले का इंतजार है।