अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपी दोषी करार, दो बजे होगी सजा का ऐलान

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को दोषी ठहराया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने), और 354 (महिला की गरिमा भंग करने) के तहत दोष सिद्ध हुआ है। सजा का ऐलान कुछ ही देर में होने की उम्मीद है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड पर फैसले का इंतजार

लगभग दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला आया, जिसका पूरे देश को इंतजार था। सुनवाई के दौरान कोटद्वार कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 200 मीटर के दायरे में प्रवेश निषेध था, और केवल वकीलों, पक्षकारों व आवश्यक स्टाफ को ही अनुमति दी गई। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से पुलिस बल तैनात किया गया, और कोर्ट परिसर के बाहर सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई।

अभियोजन पक्ष ने 500 पेज का आरोपपत्र पेश किया था, जिसमें 97 गवाहों में से 47 प्रमुख गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज की गई। 19 मई को विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देकर सुनवाई पूरी की थी। 28 मार्च 2023 से शुरू हुई गवाही के बाद आज यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया।

अंकिता के पिता ने फैसले से पहले भावुक होकर कहा, “उन्होंने मेरी बेटी को मारा। उत्तराखंड की जनता ने हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर सभी का आभार व्यक्त करता हूं।” अंकिता की मां ने भी कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी के लिए न्याय की पूरी उम्मीद है। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। सुरक्षा के लिए कोर्ट परिसर के आसपास कड़े इंतजाम किए गए, और भारी पुलिस बल तैनात रहा। फैसले के ऐलान के साथ ही अब सभी की नजरें सजा पर टिकी हैं।

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