राज्य सरकार ने सभी विभागों, निगमों और उपक्रमों से प्रदेश के कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002 के अनुपालन संबंधी जानकारी 15 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सचिव कार्मिक, शैलेश बगौली ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और सरकारी उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों को परिपत्र जारी किया है।
यह कदम उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रही एक रिट याचिका के क्रम में उठाया गया है। अदालत ने राज्य सरकार से कर्मचारियों की आचरण नियमावली के विशेष प्रावधानों पर जानकारी मांगी है। परिपत्र में नियमावली के नियम-2 (ग) के तहत “परिवार के सदस्य” की परिभाषा और नियम-22 के तहत अचल, चल और बहुमूल्य संपत्तियों की खरीद व घोषणा से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
सचिव ने सभी विभागों से कहा है कि इन प्रावधानों के अनुपालन की पूरी जानकारी निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से भेजी जाए, ताकि अदालत के निर्देशों का समय पर पालन किया जा सके।
