उत्तराखंड: RSS को लेकर धामी सरकार का आदेश, मिली यह छूट
उत्तराखंड की धामी सरकार ने गुरुवार देर शाम एक आदेश जारी किया । जिसके अनुसार राज्य कर्मचारी RSS की शाखा में सुबह शाम शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा राज्य कर्मचारी RSS के अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। जिसे राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लघंन नहीं माना जाएगा।
सरकारी कार्य में नहीं होनी चाहिए अड़चन
उत्तराखंड अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य कर्मचारियों को RSS के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट उन्ही स्थितियों में मान्य होगी जब तक इससे सरकारी कार्य और दायित्व में अड़चन पैदा ना हो रही हो। मतलब सरकारी कार्यालय अवधि से पहले इसके बाद ही राज्य कर्मचारी rss के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
नहीं माना जाएगा उल्लंघन
जारी आदेश में यह लिखा गया है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रात: कालीन/ सांय कालीन तथा अन्य सांस्कृतिक/ सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो रहे राजकीय कर्मचारी द्वारा उत्तराखंड राज्य कर्मवारियों की आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
आदेश में मुख्य सचिव ने आगे लिखा कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि किसी राजकीय कार्मिक द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा तथा अन्य सांस्कृतिक/ सामाजिक गतिविधियों में तभी हिस्सा लिया जा सकेगा, बशर्ते इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों और दायित्वों में कोई अड़चन न पड़ती हो। ऐसा सिर्फ सरकारी कार्यालय अवधि के पहले या बाद में ही किया जा सकेगा।