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उत्तराखंड: भू कानून को लेकर धामी सरकार का बड़ा ऐलान, इन पर होगी कार्रवाई

उत्तराखंड में पिछले कई सालों से सख्त भू कानून की मांग की जा रही है। यहां तक कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पुष्कर धामी ने इसके लिए कमेटी भी गठित की थी लेकिन फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। वहीं अब कल सीएम धामी ने प्रेसवार्ता कर इस संबंध में कई अहम जानकारियां दी।

त्रिवेंद्र सरकार में हुए थे बदलाव 

बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्ष 2017 में भू कानून को लेकर काफी बदलाव किए थे। जिनको लेकर सीएम धामी ने कहा कि जिस वजह से इन कानूनों में बदलाव किए गए थे उनके परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। 2017 में किए गए बदलाब के अनुसार जो अनुमति शासन स्तर पर दी जानी चाहिए थी वह जिला स्तर पर बदलकर कर दिया था, साथ ही जमीन खरीद की अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ की वैधता भी समाप्त कर दी गई थी। ऐसे में इन प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है और यदि जरूरत पड़ी तो 2017 में किए गए बदलाव को समाप्त किया जा सकता है जिससे जमीन की बेरोकटोक खरीद-फरोख्त और दुरुपयोग को रोका जा सके।

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गलत तरीके से जमीन लेने पर होगी कार्रवाई 

सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति के खरीद सकता है। लेकिन उनके संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के अलग-अलग नाम पर जमीन खरीद ली है। लिहाजा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह से जितनी भी जमीनें खरीदी गई उन सभी जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा।

उत्तराखंड में भाजपा लाएगी भू कानून

सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार भू कानून और मूल निवास को लेकर बेहद संवेदनशील है और अगले बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भू कानून लागू किया जाएगा। जिसके लिए पहले ही गठित कमेटी प्रारुप तैयार कर रही है और इसी के अनुरूप हूं कानून लाया जाएगा। इस तरह भाजपा सरकार ही भू कानून मूल निवास जैसे संवेदनशील मुद्दे का समाधान ही करेगी। जिसमें सभी पक्षों से बातचीत कर और सभी की भावनाओं का सम्मान करने और अनेक विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

Bhupi PnWr

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