उत्तराखंड: शराब पीकर गाड़ी चलाई तो निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस, पढ़ें पूरी ख़बर
उत्तराखंड में अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं है। ऐसे चालको के खिलाफ अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। जिसके अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों का अब सीधे ड्राइविंग लाइसेंस सीधे निरस्त किया जाएगा और साथ ही चालक एक साल की अवधि तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन कर सकेगा।
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बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराध में पहले तीन माह या 6 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाता था लेकिन अब लाइसेंस के निरस्त्रीकरण की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही संबंधित चालक 12 माह तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। आरटीओ के अनुसार जनवरी से लेकर अगस्त तक 1800 डीएल निलंबित किए जा चुके हैं।
आरटीओ ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने, बेलगाम गति व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और की गई निरस्तीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि दुपहिया वाहन पर हेलमेट नहीं पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित का नियम पूर्व की तरह रहेगा। परिवहन विभाग की ओर से चालक का डीएल निरस्त करने की तैयारी के अनुसार शराब व बेलगाम गति से वाहन चलाने वालों पर गाज गिरनी तय है।