उत्तरकाशी में नगर पालिका के वार्ड 3 तिलोथ में कूड़ा छटाई के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। उपजिला मजिस्ट्रेट, भटवाडी चतर सिंह चौहान द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है।
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बता दें कि तांबा खानी से कूड़ा छटाई के लिए बुधवार रात को तिलोथ लाए जा रहे कूड़े के की भनक लगते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और सेग्रीगेशन मशीन के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि त्रिलोक में हुआ किसी भी हाल में कूड़े की चटाई नहीं होने देंगे।
हंगामे की सूचना मिलते ही पालिकाध्यक्ष, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक ना सुनी। जिसके बाद मौके पर पीएसी तैनात की गई। जिसके बाद उत्तरकाशी में नगर पालिका के वार्ड 3 तिलोथ में गुरुवार से 2 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान कूड़ा निस्तारण स्थल के 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला का कहना है कि हाईकोर्ट ने भी तिलोथ में कूड़ा छंटाई के आदेश दिए हैं। अभी तक गंगोत्री हाईवे पर तांबाखाणी सुरंग के बाहर कूड़ा डंप किया जा रहा है। अब तिलोथ में कूड़ा सेग्रीगेशन का काम शुरू कर दिया गया है।