उत्तराखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों को करना होगा यह काम, आदेश जारी

उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नया आदेश जारी कर दिया गया है। शासन द्वारा इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और विभागों को आदेश जारी किया है और प्रत्येक जिले से नियमित रुप से रिपोर्ट मांगी गई है।
बताते चलें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। जिसमें विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इस संबंध में प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है और शासन ने सभी जिलाधिकारियों और विभागों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश के अनुसार समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण और पंजीकृत विवाह की अधिस्वीकृत से सम्बंधित प्रावधान किया गया है। जिसका विस्तार समूचे प्रदेश में किया जाएगा।
आदेश में कहा गया कि सभी जिले के नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके जिले में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारी जिनका विवाह हो चुका है वह अपना विवाह का पंजीकरण समान नागरिक संहिता पोर्टल पर कराएं और सभी जनपदों से इसकी रिपोर्ट नियमित रूप से सचिव व गृह विभाग को भेजी जाएगी।
मुख्य सचिव द्वारा यह निर्देश भी दिया गया कि प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी यह होगी कि वह अपने विभागों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे।
सभी विवाहित कर्मचारियों को अपने विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की जा सकती है।