लगभग दो माह तक उत्तराखंड सरकार जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और SDM जैसे अहम पदों के अधिकारियों का तबादला नहीं कर पाएगी क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अपरिहार्य स्थिति में निर्वाचन आयोग की NOC के बाद तबादले किए जा सकते हैं।
इस वजह से लगी रोक
दरअसल उत्तराखंड में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य शुरू होने वाला है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर एसडीएम, DM और अपर जिलाधिकारी समेत अहम पदों पर तैनात तमाम अधिकारियों के तबादले करने पर रोक लगाई है। निर्देश के अनुसार करीब दो माह तक इन अधिकारियों का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में यदि उत्तराखंड सरकार किसी अफसर का तबादला करना चाहेगी तो उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से NOC लेनी पड़ेगी।
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वोटर लिस्ट का होगा पुनरीक्षण
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाने की वजह वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करना है। जिसकी वजह से 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक यह निर्देश लागू रहेगा। आयोग के अनुसार महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों के स्थानांतरण होने की वजह से जिले में इस कार्य में बांधा उत्पन्न हो सकती है। जिसे मद्देनजर खते हुए राज्य में ट्रांसफर पर रोक लगाई गई।
बता दें कि धामी सरकार काफी समय से IAS & PCS अधिकारियों के तबादले को लेकर होमवर्क कर रही है। जिसे लेकर विभिन्न पदों पर नई जिम्मेदारियों को भी तय कर लिया गया है। माना जा रहा कि भारत निर्वाचन आयोग के तबादलों की रोक से पहले जल्द ही शासन स्तर से तबादला सूची जारी हो सकती है।