दुष्कर्म कर गर्भवती होने पर नेपाली युवक नाबालिग को भगा ले गया अपने साथ
हल्द्वानी: अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और फिर उसको गर्भवती कर अपने साथ भगा लेने के आरोप में नेपाली मूल के युवक को 10 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने आरोपी पर 20,000 का जुर्माना भी लगाए है।
नाबालिग छात्र 23 नवंबर 2022 को अपने घर से नैनीताल जिले के बेतालघाट बाजार के लिए निकली, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। जिसपर उसके पिता ने 24 नवंबर को भवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने खोजबीन कर 19 फरवरी 2023 को दोनों को नेपाल बॉर्डर बनबसा से बरामद किया था। जांच में पता चला कि युवक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ नेपाल ले जाना चाहता था। जब पीड़िता का मेडिकल करवाया गया तो पता चला कि वह तीन माह की गर्भवती है। जांच में पता चला कि आरोपी ही गर्भ में पल रहे बच्चे का बायोलॉजिकल पिता है।
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कोर्ट के आदेश पर पीड़िता का गर्भपात कराया गया क्योंकि गर्भवती होने पर किशोरी की जान का खतरा था। फोरेंसिक रिपोर्ट और नौ गवाहों के आधार पर नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास व ₹20,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही नाबालिगा के भरण पोषण के लिए जिला विधिक कुछ ₹4,00,000 देने का भी आदेश दिया है।