एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की जमानत हुई खारिज

आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े एक मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से मनीष सिसोदिया हिरासत में हैं।
जमानत याचिकाओं पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं एसवीएन भट्टी की पीठ द्वारा सुनवाई की गई। उन्होंने मामले में सुनवाई प्रक्रिया छह से आठ महीने में समाप्त करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो सिसौदिया (Manish Sisodia) बाद के चरण में जमानत के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।
Manish Sisodia केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा था कि यदि अब खत्म हो चुकी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत आपराधिक अपराध का हिस्सा नहीं है, तो सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला साबित करना कठिन होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि यह मामला इस धारणा के आधार पर नहीं चल सकता कि रिश्वत दी जा रही है और कानून के तहत जो भी सुरक्षा है वह दी जानी चाहिए।
सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद ED ने सीबीआई के तहत एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सिसौदिया को अपनी हिरासत में ले लिया। आप नेता को इससे पहले सिटी गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी-लॉन्डरिंग केस में उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को उनकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज किया था कि उपमुख्यमंत्री और एक्साइज मंत्री होने के नाते, वह एक ‘हाई-प्रोफाइल’ व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
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