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नैनीताल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट पर सुनवाई: बाहरी राज्यों के लोगों के नाम शामिल होने का मामला

Authored by: Bhupendra Panwar
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Published on: 19 जुलाई 2025, 8:08 पूर्वाह्न IST
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नैनीताल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट पर सुनवाई: बाहरी राज्यों के लोगों के नाम शामिल होने का मामला

उत्तराखंड में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले मतदाता सूची में डबल नाम और अब वोटर लिस्ट में बाहरी राज्यों के लोगों के नाम शामिल होने का मामला सामने आया है। इस मुद्दे पर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई शुक्रवार, 18 जुलाई को हुई।

नैनीताल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव

मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को 28 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान एडीएम विवेक राय और एसडीएम कैंची कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन उनके जवाबों से खंडपीठ संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने पूछा कि बाहरी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए किन दस्तावेजों का आधार लिया गया और क्या उनके पास इसकी कोई प्रति है। कोर्ट ने इन दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दिया।

वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम शामिल

मामले की शुरुआत बुधलाकोट निवासी आकाश बोरा की जनहित याचिका से हुई। याचिका में बोरा ने दावा किया कि उनके गांव की वोटर लिस्ट में 82 ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं, जो उनके क्षेत्र के नहीं हैं। इनमें से अधिकांश लोग ओडिशा और अन्य राज्यों से हैं। बोरा ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम से की थी, जिसके बाद एक जांच कमेटी गठित की गई। कमेटी ने 18 बाहरी लोगों के नाम चिन्हित किए, लेकिन अंतिम वोटर लिस्ट में इन नामों को नहीं हटाया गया।

सुनवाई के दौरान आकाश बोरा की ओर से 30 अन्य बाहरी लोगों की सूची भी कोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि वोटर लिस्ट तैयार करते समय बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान की थी। हालांकि, कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या स्थायी निवास से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। अगर जांच की गई, तो उसका रिकॉर्ड पेश किया जाए, अन्यथा यह स्पष्ट करें कि क्या मौखिक जानकारी के आधार पर नाम जोड़े गए।

कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है। यह मामला उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है।

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Bhupendra Panwar
Bhupendra Singh Panwar is a dedicated journalist reporting on local news from Uttarakhand. With deep roots in the region, he provides timely, accurate, and trustworthy coverage of events impacting the people and communities of Uttarakhand. His work focuses on delivering verified news that meets high editorial standards and serves the public interest.
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